दतिया जिला जेल में शनिवार, 19 सितंबर को कैदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी दी गई।
इन कानूनी विकल्पों पर हुई चर्चा
शिविर में निःशुल्क विधिक सहायता योजना, प्ली बारगेनिंग, जमानत से मिलने वाले लाभ और मध्यस्थता योजना के प्रावधान समझाए गए। कैदियों को उनके प्रकरणों से संबंधित कानूनी व्यवस्था और आगे होने वाली न्यायालयीन प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।
विजय चंद्र ने कैदियों से अपने व्यवहार और गलतियों पर विचार करने की बात कही। उन्होंने प्रतिशोध की भावना को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह बताते हुए आचरण में सुधार पर जोर दिया।
बैरकों से अस्पताल तक देखा
जागरूकता कार्यक्रम के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी बैरकों के साथ पाकशाला, अस्पताल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष की व्यवस्थाएं देखी गईं।
कार्यक्रम और निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निधि पिंटो तथा जिला जेल अधीक्षक ओपी पांडे उपस्थित रहे। आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में किया गया।



