मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 के लिए निर्धारित मतदान एवं मतगणना की तिथियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 29 सितम्बर, 03 अक्टूबर एवं 05 अक्टूबर 2026 को मतदान एवं मतगणना के दौरान विद्युत व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी निर्देशों के तहत विद्युत वितरण व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार तैनात करने तथा विद्युत लाइनों में किसी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल सुधार कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
